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CM आवास योजना (ग्रामीण) क्या है?
मुख्यमंत्री आवास योजना — ग्रामीण (CM Awas Yojana Gramin) उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख आवास योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
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₹1,20,000
आवास निर्माण हेतु
पक्का मकान बनाने के लिए सीधे बैंक खाते (DBT) में
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90 दिन
MGNREGA मज़दूरी
मनरेगा के तहत प्रचलित दर अनुसार (वर्तमान में ₹252/दिन)
कुल लाभ:
✅ ₹1,20,000 — आवास निर्माण हेतु (3 किस्तों में: ₹40,000 + ₹70,000 + ₹10,000 — DBT से बैंक खाते में)
✅ 90 दिन की MGNREGA मज़दूरी — मकान निर्माण में श्रमिक के रूप में (अलग से भुगतान)
✅ ₹12,000 — शौचालय निर्माण हेतु (स्वच्छ भारत मिशन से अलग)
✅ मकान महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम से बनता है
✅ मकान का आकार — न्यूनतम 25 वर्ग मीटर (लगभग 270 sq ft)
✅ ₹1,20,000 — आवास निर्माण हेतु (3 किस्तों में: ₹40,000 + ₹70,000 + ₹10,000 — DBT से बैंक खाते में)
✅ 90 दिन की MGNREGA मज़दूरी — मकान निर्माण में श्रमिक के रूप में (अलग से भुगतान)
✅ ₹12,000 — शौचालय निर्माण हेतु (स्वच्छ भारत मिशन से अलग)
✅ मकान महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम से बनता है
✅ मकान का आकार — न्यूनतम 25 वर्ग मीटर (लगभग 270 sq ft)
पात्रता / Eligibility
बेघर / कच्चा मकान
जिनके पास पक्का मकान नहीं है या कच्चा / टूटा-फूटा / 1-2 कमरे का मकान है
आपदा प्रभावित व्यक्ति
बाढ़, भूकम्प, आग या अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार
गरीब विधवा महिला
गरीब विधवा महिला जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष हो
गरीब विकलांग व्यक्ति
विकलांग (दिव्यांग) व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे हो
घुमंतू जनजाति के लोग
विभिन्न घुमंतू जनजाति (Nomadic Tribes) के लोग जिनके पास मकान नहीं है
गम्भीर बीमारी से पीड़ित
गम्भीर बीमारी से पीड़ित गरीब व्यक्ति जिसके पास पक्का मकान नहीं
ग्रामीण क्षेत्र का निवासी
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र (गाँव) में रहने वाले परिवार
ग्राम सभा से अनुमोदित
ग्राम सभा में लाभार्थी की पात्रता की जाँच और अनुमोदन होना ज़रूरी
सरकारी नौकरी / Income Tax
जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या Income Tax भरता है
पक्का मकान वाले नहीं
जिनके पास पहले से पक्का मकान है — वे पात्र नहीं हैं
कार / ट्रैक्टर वाले नहीं
जिनके पास कार (4 व्हीलर) या ट्रैक्टर है — वे पात्र नहीं (मोटरसाइकिल वाले पात्र हैं)
नोट: SECC-2011 सूची में नाम होना अनिवार्य नहीं है। ऊपर दी गई श्रेणियों में आने वाले पात्र व्यक्ति ग्राम सभा के अनुमोदन से लाभ ले सकते हैं। मोटरसाइकिल रखने वाले अब अपात्र नहीं हैं — उन्हें अपात्रता सूची से हटा दिया गया है।
सेवाएँ / Services
ज़रूरी दस्तावेज़ / Documents
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1Aadhaar Cardआधार कार्डआवेदक और सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
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2BPL / Ration Cardबीपीएल / राशन कार्डBPL सूची में नाम होना चाहिए — राशन कार्ड की कॉपी
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3Bank Passbookबैंक पासबुकआधार से लिंक्ड बैंक खाते की पासबुक — DBT के लिए ज़रूरी
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4Income Certificateआय प्रमाणपत्रतहसील से जारी आय प्रमाणपत्र — गरीबी सीमा के अंदर
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5Passport Size Photoपासपोर्ट साइज़ फोटोआवेदक की 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो (ताज़ा, रंगीन)
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6Land / Plot Documentsज़मीन / प्लॉट के कागज़ातजिस ज़मीन पर मकान बनेगा उसका खतौनी / रजिस्ट्री / आवंटन पत्र
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7Affidavit / Self Declarationशपथ पत्रकि पहले किसी आवास योजना का लाभ नहीं लिया — ₹10 के स्टाम्प पेपर पर
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8Voter ID / Residence Proofमतदाता पहचान पत्र / निवास प्रमाणUP का स्थायी निवासी होने का प्रमाण
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